प्रधानमंत्री किसान निधि (PM Kisan Samman Nidhi ) योजना शुरू से ही देश के अन्नदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। इस योजना के तहत, सरकार हर साल देश के किसानों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का हस्तांतरण करती है। इस योजना का उद्देश्य देश के आम किसानों की आय में वृद्धि करना है। हालाँकि, कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकारी या निजी नौकरी, वकील या डॉक्टर जैसे पेशेवर भी कृषि कार्य करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।
आइए जानते हैं कौन से लोग PM Kisan Samman Nidhi Scheme का लाभ नहीं उठा सकते:
1. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, संस्थागत भूमि धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. संवैधानिक पद के पूर्व या वर्तमान में रहने वाले।
3. वर्तमान या पूर्व मंत्री, वर्तमान या पूर्व सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक और विधान पार्षद, नगर निगम के वर्तमान या पूर्व महापौर, जिला पंचायत के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
4. मल्टी टास्किंग या ग्रुप -4 या ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त केंद्र या राज्य सरकार या केंद्रीय या राज्य पीएसई कर्मचारी।
5. ग्रुप -4 या ग्रुप-डी को छोड़कर 10,000 रुपये से अधिक की मल्टी-टास्किंग या मासिक पेंशन पाने वाले सभी पेंशनभोगी।
6. पिछले आकलन वर्ष में जिन किसानों ने आयकर दाखिल किया है।
7. डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को खेती करने पर भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
8. यहां तक कि अगर आपका खेत आपके पिता या दादा के नाम पर है, तो भी आपको हर साल 6,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आपके नाम पर जमीन होनी चाहिए।
9. अगर आप किराए पर दूसरे की जमीन से खेती करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
10. यदि आपने जानबूझकर पंजीकरण फॉर्म में कोई गलत जानकारी दी है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


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